Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024: जानें, कैसे किसान परिवार के युवाओं को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के परिवार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024 (Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवा किसानों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹50,000 से ₹10 लाख तक का लोन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों के युवाओं को व्यवसाय के लिए लोन देकर आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को नौकरी की बजाय व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिले, जिससे वे न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के लिए भी रोजगार सृजन कर सकें।

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के लाभ

  • ₹50,000 से ₹10 लाख तक का लोन मिलेगा।
  • यदि आपका प्रोजेक्ट ₹10 लाख से कम है, तो 15% तक की सब्सिडी मिलेगी।
  • बीपीएल (Below Poverty Line) या अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 30% तक की सब्सिडी मिलेगी।
  • इस लोन का इस्तेमाल कृषि आधारित व्यवसायों जैसे खेती, पशुपालन, डेयरी, आदि के लिए किया जा सकता है।

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • दसवीं कक्षा का मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • चालू मोबाइल नंबर

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana में आवेदन कैसे करें?

यदि आप भी इस योजना में आवेदन करने का सोच रहे हैं तो आप सभी को बता दे कि इसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं –

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आप सभी को इसके अधिकारीक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर आने के बाद आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
  3. क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस योजना से संबंधित आवेदन फार्म खुलेगा।
  4. आवेदन फार्म में आवश्यक सभी जानकारी को आप सही-सही भरेंगे।
  5. उसके बाद आप आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेंगे।
  6. अंत में फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. यदि आप इसमें ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसान कल्याण विभाग या जिला व्यापार में उद्योग केंद्र पर जाना होगा।
  2. वहां आने के बाद आपको इस योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  3. आवेदन फार्म में आवश्यक सभी जानकारी को आप सही-सही भरेंगे।
  4. आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति को आवेदन फार्म के साथ अटैच करेंगे।
  5. इसके बाद आप आवश्यक दस्तावेज और आवेदन फार्म को संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवा देंगे।
  6. अब आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
  7. सत्यापन पूरा होने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

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