Haryana Gehu Beej Anudan Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना 2024 (Haryana Gehu Beej Anudan Yojana 2024) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को गेहूं की खेती के लिए प्रति एकड़ ₹3600 का अनुदान देगी। यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बेहतर खेती के लिए आर्थिक मदद की जरूरत महसूस करते हैं।
- आवेदन शुरू होने की तिथि: 10 नवंबर 2024
- आवेदन की अंतिम तिथि: 25 दिसंबर 2024
हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना का उद्देश्य
हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना किसानों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस योजना के उद्देश्य कुछ इस प्रकार नीचे दिए गए हैं।
- किसानों को उन्नत गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज उपलब्ध कराना।
- आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता देना।
- गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी करना।
- खेती की लागत को कम करना और किसानों की आय को बढ़ाना।
- राज्य की कृषि व्यवस्था को आधुनिक और उन्नत बनाना।
हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना के लाभ
- किसानों को प्रति एकड़ ₹3600 का आर्थिक अनुदान।
- महिला किसानों के लिए 30% और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 20% आरक्षण।
- लघु और सीमांत किसानों को 33% का विशेष लाभ।
- अधिकतम ढाई एकड़ भूमि तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- किसान अपनी आय और उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना के पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें पूरी करनी होंगी।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसान के पास सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ केवल 8 जिलों (अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी, रोहतक) के किसानों को मिलेगा।
हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना के लिए आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी)
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर
हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे किसान बिना किसी झंझट के अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें।
- सबसे पहले हरियाणा गेहूं बीज अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट पर “New Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नया फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- पंजीकरण के बाद, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा अनुशंसित सरकारी, अर्ध-सरकारी या सहकारी विक्रेता से बीज खरीदें।
- बीज खरीदने की रसीद अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी (ADO) को जमा करें।
- कृषि विकास अधिकारी आपकी रसीद और फसल की स्थिति की जांच करेंगे।
- सत्यापन के बाद यह रिपोर्ट कृषि निदेशक कार्यालय को भेजी जाएगी।
- यदि आपका सत्यापन सही पाया जाता है, तो अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।