Bihar Jamin Ka Nakal Kaise Nikale: अगर आप बिहार के निवासी हैं और अपनी जमीन का नकल (प्रमाणित प्रतिलिपि), केवाला या दूसरे दस्तावेज़ निकालना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। बिहार सरकार ने राजस्व विभाग के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप बिना किसी भागदौड़ के अपने जमीन के दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि “बिहार में जमीन का नकल कैसे निकाले?” (Bihar Jamin Ka Nakal Kaise Nikale) और इसके लिए आपको कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
बिहार में जमीन का नकल कैसे निकाले?
1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें:
- सबसे पहले आपको बिहार के राजस्व विभाग के पोर्टल पर जाना होगा।
- पोर्टल के होमपेज पर Login का विकल्प मिलेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है, तो आपको New Registration करना होगा।
- इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी।
2. पोर्टल में लॉगिन करें:
- रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद, आपको डैशबोर्ड पर “Certified Copy” का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
3. नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन करें:
- “Certified Copy” विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको New Request का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपको “Registered Document” का विकल्प चुनना होगा।
- सभी मांगी गई जानकारी भरकर, Submit करें।
- इसके बाद, आपके सामने आपके जमीन का नकल (प्रमाणित प्रतिलिपि) डाउनलोड करने का विकल्प आ जाएगा।
4. दस्तावेज़ डाउनलोड करें:
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको अपना जमीन का नकल प्राप्त हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं।
जमीन के दूसरे दस्तावेज़ कैसे निकालें?
अगर आप बिहार में अपनी जमीन के अन्य दस्तावेज़ जैसे, केवाला या पुराने रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको इसी पोर्टल का उपयोग करना होगा। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- पहले की तरह पोर्टल में लॉगिन करें और अपनी जमीन से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
- “Document Search” का विकल्प मिलेगा, जिसमें आपको जमीन से संबंधित सभी जानकारी भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के बाद, आपको केवाला और अन्य दस्तावेज़ डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।
बिहार में पुराने जमीन के दस्तावेज़ कैसे प्राप्त करें?
अगर आपको पुराने जमीन के दस्तावेज़ चाहिए, तो आपको राजस्व विभाग के कार्यालय में जाना होगा। वहां पर आपको संबंधित अधिकारी से एक आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और फिर भूमि रिकॉर्ड देखने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।