Bihar Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana: किसानों को मिलेगा ₹10 लाख तक का लोन, ऐसे करें आवेदन

Bihar Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024: बिहार सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Bihar Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana)। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों की मदद करना है, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार मृतक के परिवार को ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीब और बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों को मदद देना है। यदि परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो सरकार मृतक के परिवार को ₹20,000 तक की सहायता राशि प्रदान करेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और उनका भरण-पोषण सही तरीके से किया जा सके।

बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पात्रता 

  1. बिहार का निवासी होना चाहिए।
  2. योजना का लाभ बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को मिलेगा।
  3. परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से हुई हो।
  4. मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  5. यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन

  1. बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले RTPS और अन्य सेवाओं का अनुभव होगा।
  2. वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर पहुंचने के बाद, RTPS सेवाओं का ऑप्शन मिलेगा।
  3. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग के सेवाओं के सेक्शन में जाना होगा।
  4. सोशल सिक्योरिटी योजनाओं की सेवाओं पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  5. आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे मृतक का नाम, पुत्र-पुत्री का नाम, लिंग, मृत्यु का समय, आयु, जिला, पंचायत, और बैंक खाता विवरण।
  6. सभी विवरण भरने के बाद, आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों और चित्रों को अपलोड करना होगा।
  7. इसके बाद आपको मैं सहमत हूँ पर क्लिक करना होगा।
  8. अब आपको ऑप्शन “Apply To The Office” में अपना विभाग चुनना होगा।
  9. इसके बाद OK पर क्लिक करना होगा।
  10. अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा, फिर प्रस्तुत करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन

  1. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको पहले अपने नजदीकी एसडीओ ऑफिस या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना होगा।
  2. योजना के लिए आवेदन करने के लिए वहां जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  3. दस्तावेज प्राप्त करने के बाद आपको सभी आवश्यक जानकारी भरना होगा।
  4. इसके बाद, आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों, जैसे FIR की फोटो कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को संलग्न करना होगा।
  5. इसके बाद आपको एसडीओ के कार्यालय में अपना फॉर्म जमा करना होगा।
  6. आपको एक रसीद कार्यालय के अधिकारी से मिलेगी।
  7. बाद में आपका आवेदन फॉर्म एसडीओ अधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा।
  8. जांच के बाद लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में 20 हजार रुपये की जांच की पुष्टि होने के बाद लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • गरीब और बीपीएल परिवारों को मृतक के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
  • आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सरल बनाई गई है।
  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके।

Leave a Comment